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रुचिका गिरहोत्रा केस: राठौड़ को हाईकोर्ट से राहत नहीं, सजा बरकरार

रूचिका गिरहोत्रा छेड़छाड़ प्रकरण में जेल में बंद हरियाणा के पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौड़ को हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है.

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रूचिका गिरहोत्रा छेड़छाड़ प्रकरण में जेल में बंद हरियाणा के पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौड़ को हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है.

राठौड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई ढेड़ साल की सजा को बरकरार रखा है. गौरतलब है कि रूचिका यौन शोषण मामले में निचली अदालत ने राठौड़ को सजा सुनाई थी जिसे कम करने की अर्जी राठौड़ ने हाई कोर्ट में दी थी लेकिन हाई कोर्ट ने भी राठौड़ को कोई राहत नहीं दी.

उल्‍लेखनीय है कि 12 अगस्त 1990 को रूचिका गिरहोत्रा नाम की छात्रा से एसपीएस राठौड़ ने छेड़छाड़ की थी. छेड़छाड़ की शिकायत पर राठौड़ ने पुलिस में अपने ओहदे का फायदा उठाते हुए रुचिका के परिवार का शोषण किया जिससे आजिज आकर तीन साल बाद 1993 में रूचिका ने आत्महत्या कर ली थी.

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रूचिका छेड़छाड़ प्रकरण में अदालत ने पहले राठौड़ को छह माह की सजा सुनाई थी जिसे बाद में बढ़ाकर एक साल 6 महीने कर दिया गया था.

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