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रुचिका केस में एसपीएस राठौड़ को मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने रुचिका केस में हरियाणा ने पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौड़ को जमानत दे दी है. कोर्ट ने राठौड़ को यह भी निर्देश दिया है कि वे देश से बाहर नहीं जाएंगे.

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सुप्रीम कोर्ट ने रुचिका केस में हरियाणा ने पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौड़ को जमानत दे दी है. कोर्ट ने राठौड़ को यह भी निर्देश दिया है कि वे देश से बाहर नहीं जाएंगे.

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गौरतलब है कि इससे पहले हाईकोर्ट ने इस मामले में राठौड़ को 18 महीने की सजा दी थी. राठौड़ इस समय चंडीगढ़ के बुड़ैल जेल में हैं. बुधवार को ही इस मामले में सजा काट रहे पूर्व डीजीपी राठौड़ को थोड़ी राहत मिली, जब सीबीआई ने उसके खिलाफ दर्ज तीन में से दो मामलों में उसे क्लीन चिट दे दी और दो केस बंद कर दिए थे.

रुचिका के भाई और पिता द्वारा दर्ज कराए गए दो अलग-अलग मामलों में सीबीआई ने अंबाला की अदालत में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, जबकि रुचिका को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले मामले में हाईकोर्ट के स्थगन के कारण सीबीआई ने अंतिम रिपोर्ट पेश नहीं की.

बुधवार को ही दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि दोनों मामलों में राठौड़ के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला. रुचिका के तीन सगे मामा ने भी सीबीआई को दिये बयान में रुचिका के भाई आशु गिरहोत्रा और पिता एससी गिरहोत्रा के आरोपों को खारिज कर दिया.

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