भाजपा विधायक राजकिशोर केसरी हत्याकांड में पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने स्कूल शिक्षिका रूपम पाठक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सीबीआई न्यायाधीश वशिष्ठ नारायण सिंह ने पूर्णिया के भाजपा विधायक राजकिशोर केसरी की हत्या के मामले में रुपम पाठक को उम्रकैद की सजा सुनाई.
चार जनवरी 2011 को पूर्णिया जिले के खजांची हाट थाना अंतर्गत रूपम पाठक ने चाकू मारकर केसरी की हत्या कर दी थी. इस चर्चित राजनीतिक हत्याकांड को लेकर विपक्षी दलों और अन्य महिला संगठनों के विरोध के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी.
गत 31 मार्च को सीबीआई की विशेष अदालत ने केसरी हत्याकांड में शिक्षिका रूपम पाठक को दोषी करार दिया था. सजा के बिंदु पर फैसला 10 अप्रैल के लिए सुरक्षित रखा गया था. रूपम पाठक के वकील राम विनय कुमार ने बताया कि विशेष अदालत के फैसले को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी. वहीं एपवा सहित कुछ अन्य महिला संगठन रुपम पाठक के समर्थन में गोलबंद हो गए हैं.
महिला संगठनों ने रुपम पाठक को न्याय दिलाने और केसरी हत्याकांड की नए सिरे से जांच कराने की मांग को लेकर बीते शनिवार को राजधानी पटना में प्रदर्शन किया था. सीबीआई ने इस चर्चित मुकदमे में पांच चश्मदीदों सहित कुल 13 गवाह अदालत के समक्ष पेश किए.