सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के जाति प्रमाणपत्र की सत्यता जांचने की अनुमति दे दी जिनके पास एक फर्जी दस्तावेज होने का आरोप है जिसमें उन्हें अनुसूचित जनजाति से संबंधित बताया गया है.
न्यायमूर्ति आर वी रवींद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार की याचिका को मंजूर कर लिया जिसमें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जोगी के जाति के दर्जे पर जांच करने से रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी गयी थी.
पीठ ने कहा, ‘राज्य सरकार अब यथोचित तरीके से गठित छानबीन समिति के माध्यम से प्रथम प्रतिवादी (जोगी) को जारी सामाजिक दर्जे (जाति के) वाले प्रमाणपत्रों का सत्यापन-पड़ताल करेगी, जिसमें उन्हें अनुसूचित जनजाति ‘कंवर’ से संबंधित बताया गया है.’
राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय द्वारा 15 दिसंबर, 2006 को जोगी को क्लीन चिट दिये जाने के फैसले को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी.