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बालाकृष्णन के खिलाफ शिकायत पर जानकारी दें एटॉर्नी जनरलः सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने एटॉर्नी जनरल जी ई वाहनवती को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधान न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन के खिलाफ पिछले साल मई में दायर एक शिकायत की मौजूदा स्थिति के बारे में न्यायालय को जानकारी देने को कहा है.

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सुप्रीम कोर्ट
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उच्चतम न्यायालय  ने एटॉर्नी जनरल जी ई वाहनवती को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधान न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन के खिलाफ पिछले साल मई में दायर एक शिकायत की मौजूदा स्थिति के बारे में न्यायालय को जानकारी देने को कहा है.

इस याचिका में बालाकृष्णन की संपत्ति के मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई थी. प्रधान न्यायाधीश एस एच कपाड़िया की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूछा, ‘‘गृह मंत्रालय को जो शिकायत भेजी गई थी, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है ?’’ दिल्ली के एक पत्रकार ने पांच मई, 2010 को एक शिकायत दायर करते हुए बालाकृष्णन और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति के मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी.

पीठ ने इस मामले में एटॉर्नी जनरल से कहा है कि वह इस शिकायत की स्थिति के बारे में दो सप्ताह में जानकारी दें. पीठ ने कहा कि उपराष्ट्रपति से एनएचआरसी अध्यक्ष के बारे में शिकायत की गई थी, जिसे गृह मंत्रालय को भेज दिया गया.
पीठ ने कहा कि जब तक उसे एटॉर्नी जनरल से प्रतिक्रिया नहीं मिल जाती, तब तक मामला स्थगित रखा जाएगा. अदालत वकील एम एल शर्मा की ओर से दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी. इसमें पूर्व सीजेआई के खिलाफ कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की न्यायिक जांच की मांग की गई थी.

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