उच्चतम न्यायालय ने देश में एमबीबीएस और स्नातकोत्तर चिकित्सा कार्यक्रमों की परीक्षाओं के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) को कॉमन एंट्रेस टेस्ट (सीईटी) कराने की हरी झंडी दे दी है.
न्यायमूर्ति आर वी रविंद्रन की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि एमसीआई अगले शैक्षणिक सत्र से सीईटी करा सकती है.
एमसीआई ने 22 अक्तूबर को एक रिट याचिका दायर करते हुए एमबीबीएस और दूसरे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीईटी की अनुमति मांगी थी.
न्यायालय ने इस याचिका पर केंद्र, सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिक्रिया मांगी थी.
हालांकि न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में एमसीआई को यह परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है, लेकिन अदालत अभी पक्षों को अपनी बात कहने का मौका देगी क्योंकि इस फैसले पर प्रदेश सरकारों और कई निजी कॉलेजों को आपत्ति हो सकती है.