scorecardresearch
 

उच्चतम न्यायालय ने दी एमबीबीएस के कॉमन टेस्ट के लिए हरी झंडी

उच्चतम न्यायालय ने देश में एमबीबीएस और स्नातकोत्तर चिकित्सा कार्यक्रमों की परीक्षाओं के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) को कॉमन एंट्रेस टेस्ट (सीईटी) कराने की हरी झंडी दे दी है.

Advertisement
X

उच्चतम न्यायालय ने देश में एमबीबीएस और स्नातकोत्तर चिकित्सा कार्यक्रमों की परीक्षाओं के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) को कॉमन एंट्रेस टेस्ट (सीईटी) कराने की हरी झंडी दे दी है.

Advertisement

न्यायमूर्ति आर वी रविंद्रन की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि एमसीआई अगले शैक्षणिक सत्र से सीईटी करा सकती है.

एमसीआई ने 22 अक्तूबर को एक रिट याचिका दायर करते हुए एमबीबीएस और दूसरे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीईटी की अनुमति मांगी थी.

न्यायालय ने इस याचिका पर केंद्र, सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिक्रिया मांगी थी.

हालांकि न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में एमसीआई को यह परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है, लेकिन अदालत अभी पक्षों को अपनी बात कहने का मौका देगी क्योंकि इस फैसले पर प्रदेश सरकारों और कई निजी कॉलेजों को आपत्ति हो सकती है.

Advertisement
Advertisement