सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में साल 2003 से लेकर 2006 के बीच हुए सभी फर्जी मुठभेड़ों की जांच के आदेश दिए हैं. कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच पूरी करके 3 माह की रिपोर्ट सौंपी जानी है.
एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2003 से 2006 के बीच मुठभेड़ के करीब डेढ़ दर्जन मामलों के फर्जी होने का अंदेशा है. पत्रकार वीजी वर्गीज और गीतकार जावेद अख्तर की याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया.
गौरतलब है कि गुजरात सरकार पर पहले से ही फर्जी मुठभेड़ को अंजाम देने के आरोप लगते रहे हैं. गुजरात से जुड़े कथित फर्जी मुठभेड़ के कई मामले अदालतों में लंबित हैं.