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राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक किशोर समरीते द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है.

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राहुल गांधी
राहुल गांधी

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक किशोर समरीते द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका में राहुल गांधी पर रेप का आरोप लगाया गया था. समरीते के अलावा भी एक और याचिकाकर्ता ने ऐसा ही आरोप लगाते हुए अर्जी दी थी जिसे भी अदालत ने खारिज कर दिया.

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याचिकाकर्ता पर लगा जुर्माना
अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि राहुल के खिलाफ दायर की गई याचिका बिना किसी ठोस आधार के है, जिससे उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल के खिलाफ रत्ती भर भी साक्ष्य नहीं है. शीर्ष न्यायालय ने बेबुनियाद याचिका दायर करने के चलते समरीते को यह निर्देश भी दिया कि वह कांग्रेस नेता को पांच लाख रुपया अदा करें.

याचिकाकर्ता के खिलाफ सीबीआई जांच जारी रहेगी
अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ सीबीआई जांच जारी रहेगी और 6 महीने के अंदर सीबीआई संबंधित अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करे. कोर्ट ने उस लड़की और उसके परिवार को भी मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है जिसे इस मामले में गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने कहा कि मामले में लड़की और उसके परिवार की छवि को धक्‍का पहुंचा है और उन्‍हें बिना वजह अदालत में घसीटा गया.

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