कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले से उलट उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को डॉक्टर सुकुमार मुखर्जी को राज्य का मुख्य स्वास्थ्य सलाहकार नियुक्त किये जाने पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया.
इससे पहले उच्च न्यायालय ने ममता के खिलाफ नोटिस जारी करने से इंकार कर दिया था. न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा और ए आर दवे की पीठ ने ममता को नोटिस जारी किया और ममता से जवाब मांग कि क्यों न मुखर्जी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका में उन्हें पक्ष बनाया जाये.
उल्लेखनीय है कि इससे पहले मुखर्जी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय ने तीखी टिप्पणी की थी.
पीठ ने कहा, ‘निश्चित रूप से कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा अपनायी गयी यह असामान्य प्रकिया है. उन्हें (ममता) नोटिस जारी किया जाना चाहिये था और पक्षकारों में से उनका नाम हटाये जाने से पहले उनका पक्ष सुना जाना चाहिये था.’
पीठ ने स्पष्ट किया कि वह ममता को केवल इसलिये नोटिस जारी कर रहा है क्योंकि उच्च न्यायालय में दाखिल मामले में उन्हें क्यों प्रतिवादियों में बने नहीं रहना चाहिये. पीठ ने यह आदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक प्रवासी भारतीय डॉक्टर कुनाल साहा की याचिका पर दिया.
उच्च न्यायालय ने मुखर्जी की नियुक्ति के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिका पर ममता को नोटिस जारी करने से इंकार कर दिया था. साहा ने अपनी याचिका में मुखर्जी की नियुक्ति को गलत बताया था.