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सुप्रीम कोर्ट ने डीएमआरसी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की उस याचिका को खारिज कर दिया गया जिसके तहत उसने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर मेट्रो लाइन के ढांचे की ड्राइंग और योजना को सार्वजनिक नहीं करने की इजाजत मांगी थी.

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सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की उस याचिका को खारिज कर दिया गया जिसके तहत उसने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर मेट्रो लाइन के ढांचे की ड्राइंग और योजना को सार्वजनिक नहीं करने की इजाजत मांगी थी.

न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की एक पीठ ने डीएमआरसी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है. शीर्ष न्यायालय ने कहा कि आरटीआई के तहत संबंधित सूचना को सार्वजनिक करने से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है.

दरअसल, डीएमआरसी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ यचिका दायर की थी, जिसके तहत उसे मेट्रो लाइन के ढांचे की ड्राइंग को सार्वजनिक करने को कहा गया था. जुलाई 2009 में दक्षिण दिल्ली में जमरूदपुर में मेट्रो कॉरीडोर के एक ढांचे के ढहने से छह लोगों की मौत हो गई थी. उच्च न्यायालय ने वास्तुकार सुधीर वोहरा की याचिका पर यह आदेश जारी किया था.

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