scorecardresearch
 

सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर की जमानत याचिका ठुकराई

उच्चतम न्यायालय ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में मकोका के तहत आरोपों का सामना कर रही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत देने से इनकार कर दिया.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में मकोका के तहत आरोपों का सामना कर रही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत देने से इनकार कर दिया.

Advertisement

न्यायमूर्ति जेएम पांचाल और न्यायमूर्ति एचएल गोखले की पीठ ने साध्वी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. साध्वी ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने गिरफ्तारी के 90 दिनों के अंदर आरोपपत्र दाखिल नहीं किया. साध्वी को 23 अक्तूबर 2008 को गिरफ्तार किया गया था.

उनके वकील ने दलील दी थी कि 10 अक्तूबर 2008 से एटीएस की ‘अवैध’ हिरासत में प्रज्ञा सिंह को ‘प्रताड़ित’ किया गया. हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि प्रज्ञा सिंह को 23 अक्तूबर को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें कानून के अनुसार एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था.

पीठ ने एक सितंबर को विभिन्न पक्षों की दलीलें सुनने बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. गौरतलब है कि मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए विस्फोट में सात लोगों की मौत हो गयी थी.

Advertisement
Advertisement