समाजवादी पार्टी (सपा) से निष्कासित सांसदों अमर सिंह और जयाप्रदा को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को निर्देश दिया कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने की स्थिति में दलबदल कानून के तहत उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाए.
न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर की अगुवाई वाली खंडपीठ ने यह निर्देश जारी करते हुए यह तय करने के लिए मामला वृहत संविधान पीठ के पास भेज दिया कि कोई निष्कासित सदस्य ,यदि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करता है, तो क्या उसे दलबदल कानून के तहत सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहराया जा सकता है.
अमर सिंह और जयाप्रदा उस संभावित कदम के खिलाफ स्थगन के लिए अदालत के शरण में गए हैं, जो मतदान के दौरान महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में वोट डालने की स्थिति में उनके खिलाफ उठाया जा सकता है. सपा इस विधेयक का पुरजोर विरोध कर रही है.