उच्चतम न्यायालय ने सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.डी. दिनाकरन के खिलाफ महाभियोग कार्यवाही पर रोक लगाई है.
इस मामले में कोर्ट ने राज्यसभा को नोटिस भेजा है.
इस मामले में एडवोकेट पी पी राव को भी नोटिस भेजकर दो हफ्ते में जवाब देने को कहा गया है.
न्यायमूर्ति दिनाकरन को 9 मई 2012 को सेवानिवृत्त होना है. जस्टिस दिनाकरन पर भ्रष्टाचार और अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगे हैं.
गौरतरलब है कि उनके खिलाफ आरोप तब लगे थे जब वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे. बाद में उनका सिक्किम उच्च न्यायालय में तबादला कर दिया गया.