महाराष्ट्र के मझगांव कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में SP नेता अबू आजमी को 2 साल जेल की सजा और 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसी मामले में 4 अन्य लोगों को भी 2 साल की सजा सुनाई गई है.
अबू आजमी पर साल 2000 में मुंबई के नागपाड़ा में इलाके में भड़काऊ भाषण देने का आरोप था. इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सपा नेता अबू आजमी को भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी पाया और सजा का ऐलान किया.
कोर्ट ने अबू आजमी समेत 4 अन्य लोगों को 2 साल जेल की सजा सुनाई है. अबू आजमी पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है जिसे जमा करने के बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी और वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं.