दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को अग्रिम जमानत दे दी है. सज्जन के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में एक निचली अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था.
न्यायमूर्ति ए.के. पाठक की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया. 22 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखते हुए उच्च न्यायालय ने सज्जन कुमार को किसी तरह की सुरक्षा देने से इंकार कर दिया था.
अदालत ने उन्हें निचली अदालत में निजी तौर पर पेश होने में छूट देने से भी इंकार कर दिया था, जिसने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था.