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संजय के घर की कुर्की, कार्यालय पर चिपका नोटिस

अभिनेता संजय दत्त के मकान को बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कुर्क कर लिया गया है. उच्च न्यायालय ने इस साल जनवरी में इंडियन मोशन पिचर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (आईएमपीपीए) द्वारा पास किये गये पंचाट फैसले के बाद इसके लिए निर्देश दिया था.

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अभिनेता संजय दत्त के मकान को बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कुर्क कर लिया गया है. उच्च न्यायालय ने इस साल जनवरी में इंडियन मोशन पिचर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (आईएमपीपीए) द्वारा पास किये गये पंचाट फैसले के बाद इसके लिए निर्देश दिया था.

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दत्त के पाली हिल स्थित आवासीय फ्लैट पर कल कुर्की का नोटिस चिपकाया गया था जबकि सांताक्रूज स्थित कार्यालय परिसर पर आज नोटिस चिपकाया गया.

निर्माता शकील नूरानी ने अभिनेता से 2.03 करोड़ रूपये का दावा किया था जिसमें से 50 लाख रूपये उन्हें निर्माणाधीन फिल्म ‘जान की बाजी’ के लिए अग्रिम के तौर पर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि दत्त ने उन्हें शूटिंग की तारीख नहीं दी जिसके कारण फिल्म अपूर्ण रही और उन्हें 1.53 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ.

नूरानी ने कहा कि दत्त की संपत्ति कुर्क करने का वारंट बुधवार को सांताक्रूज स्थित उनके दफ्तर को सौंपा नूरानी ने इस अभिनेता पर 2.03 करोड़ रुपये का दावा किया था जिसमें उन्हें अदा की गई 50 लाख रुपये की राशि भी शामिल है. फिल्म ‘जान की बाजी’ के लिये यह रकम दी गई थी.

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इस साल जनवरी में इंपा ने इस मामले में यह फैसला सुनाया था. इस तरह के वित्तीय विवाद के मामले में सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन और इंपा के बीच एक समझौता है, जो इंपा को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है.

नूरानी ने कहा कि बांद्रा में इंपीरियल हाइट्स स्थित उनका निवास कुर्क करने का वारंट कल सौंपा गया था. दत्त मुंबई में हैं, लेकिन वारंट सौंपे जाने के वक्त वह मौजूद नहीं थे.

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