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भट्ट मामला: रिमांड पुनरीक्षा याचिका पर आदेश 10 अक्तूबर तक के लिए स्थगित

एक स्थानीय अदालत ने गिरफ्तार पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट की हिरासत के मामले में गुजरात सरकार द्वारा दायर रिमांड पुनरीक्षा याचिका पर फैसले की घोषणा 10 अक्तूबर तक के लिए स्थगित कर दी.

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एक स्थानीय अदालत ने गिरफ्तार पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट की हिरासत के मामले में गुजरात सरकार द्वारा दायर रिमांड पुनरीक्षा याचिका पर फैसले की घोषणा 10 अक्तूबर तक के लिए स्थगित कर दी.

प्रधान सत्र न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी एन पटेल ने कहा कि वह आदेश को पूरा करने में असमर्थ हैं और फैसले की घोषणा अब सोमवार को होगी.

 

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निचली अदालत ने निलंबित पुलिस अधिकारी भट्ट की रिमांड को खारिज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने इस आदेश को तीन अक्तूबर को सत्र अदालत में चुनौती दी थी. भट्ट को कथित तौर पर धमकाने और एक कांस्टेबल से जबर्दस्ती एक हलफनामे पर हस्ताक्षर कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

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सुनवाई के दौरान भट्ट के वकील आई एस सईद ने कहा कि प्रदेश सरकार की रिमांड पुनरीक्षा याचिका कानून के मुताबिक कायम रखने योग्य नहीं है.

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सईद ने उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का भी संदर्भ दिया है, जिसमें कहा गया है कि जमानत देना या खारिज करना एक अस्थाई आदेश है और आपराधिक दंड संहिता की धारा 397 (2) के मुताबिक उसकी पुनरीक्षा नहीं की जा सकती.

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