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स्कूलों को कोटे के तहत नर्सरी में दाखिला लेना ही होगाः शीला दीक्षित

दिल्ली सरकार ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 नर्सरी सीटें आरक्षित करने से इनकार करने वाले निजी स्कूलों की मान्यता समाप्त की जा सकती है.

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दिल्ली सरकार ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 नर्सरी सीटें आरक्षित करने से इनकार करने वाले निजी स्कूलों की मान्यता समाप्त की जा सकती है.

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दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी आजतक के साथ खास बातचीत में स्कूलों को चेताते हुए कहा कि उनकी सरकार ऐसे किसी भी स्कूल की मान्यता समाप्त करने से भी नहीं हिकिचाएंगे जो सरकारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होंगी तथा इस आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठाएगी.

इससे पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली भी यह कह चुके हैं कि जो निजी स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए नर्सरी प्रवेश में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने से इनकार करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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