सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि वह 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में पहला आरोपपत्र 31 मार्च तक दाखिल कर देगी.
वहीं उच्चतम न्यायालय ने सरकार से 2 जी स्पेक्ट्रम मामलों की सुनवाई के लिए अलग से विशेष अदालत का गठन करने को कहा है.
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सीबीआई 2 जी स्पेक्ट्रम के जांच के दायरे में उन लोगों के जुर्म की भी जांच करे जिन्हें इस घोटाले का लाभ हुआ है. न्यायालय की राय में ऐसे लोग बड़ी साजिश का हिस्सा हैं.
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सीबीआई को किसी से पूछताछ के लिए खुली छूट मिलनी चाहिए. ऐसा लगता है कि सीबीआई को पूरी छूट नहीं मिल रही है, क्योंकि वह आरोपियों के लिए कम अवधि के रिमांड की मांग रही है.
न्यायालय ने यह भी कहा कि बहुत से लोग खुद को कानून से उपर समझते हैं. उन्हें पकड़ा जाना चाहिए. सिर्फ फोर्ब्स की सूची में होने या अरबपति होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने 10 फरवरी की तारीख तक 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच की स्थिति रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय में पेश की.