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इंदौर में ही होगी शेहला हत्याकांड की सुनवाई

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुए सूचना का अधिकार कार्यकर्ता शेहला मसूद हत्याकांड के पांचों आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत में आरोप तय किए जाने के बाद सुनवाई इंदौर में ही होगी.

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शेहला मसूद
शेहला मसूद

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुए सूचना का अधिकार कार्यकर्ता शेहला मसूद हत्याकांड के पांचों आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत में आरोप तय किए जाने के बाद सुनवाई इंदौर में ही होगी.

शेहला को 16 अगस्त 2011 को राजधानी भोपाल में घर के सामने गोली मारी कर दी गई थी और उसका शव कार से बरामद किया गया था. इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई और सीबीआई ने इस हत्याकांड में पांच लोगों जाहिदा परवेज, सबा फारुकी, साकिब डेंजर, ताबिश और इरफान को पकड़ा, जो अभी जेल में है.

सीबीआई द्वारा पेश किए गए आरोप पत्र के आधार पर अदालत ने शनिवार को पांच आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं. अदालत ने आरोपियों पर हत्या, हत्या की साजिश रचने का आरोप तय किया है. आरोपियों ने इस मामले की सुनवाई भोपाल में कराए जाने की याचिका भी दायर की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया.

जानकारी के अनुसार पांचों आरोपियों ने मामले की सुनवाई इंदौर की बजाय भोपाल में कराए जाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. इस याचिका को सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश अनुपम श्रीवास्तव ने खारिज करते हुए, सुनवाई इंदौर में ही जारी रखने का फैसला सुनाया. अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी.

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