नौकरानी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में सात साल के सश्रम कारावास की सजा पाए अभिनेता शाइनी आहूजा ने इस फैसले के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.
अपनी अपील में शाइनी ने कहा है कि नौकरानी द्वारा बलात्कार के आरोपों से इनकार करने के बाद भी निचली अदालत ने उन्हें यह सजा सुनाई है. अपील में कहा गया है ‘पीड़िता ने इस कथित अपराध का खंडन किया है और यहां तक कि चिकित्सकीय जांच भी नकारात्मक है.
शाइनी और पीड़िता की जांच करने वाले चिकित्सकों द्वारा दिए गए सबूतों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि पीड़िता के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था. इसके अलावा वीर्य और खून के नमूने भी शाइनी के डीएनए से मेल नहीं खाते हैं.’
न्यायालय ने शाइनी की यह अपील स्वीकार कर ली है और उनकी जमानत संबंधी याचिका पर आगामी 27 अप्रैल को न्यायमूर्ति ए आर जोशी द्वारा सुनवाई की जायेगी. शाइनी ने अपनी याचिका में कहा है कि निचली अदालत ने कानूनी रूप से गलत फैसला दिया था और उसे इस मामले में फंसाया गया है.
गौरतलब है कि बीते 30 मार्च को एक त्वरित अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर शाइनी को दोषी करार दिया था, हालांकि उसे धमकी देने और महिला को बंधक बनाकर रखने के आरोपों से बरी कर दिया गया था.
अदालत ने शाइनी को दोषी करार देने के समय कहा था, ‘डीएनए रिपोर्ट की जांच सकारात्मक रही थी. पीडिता के कपड़े पर खून के धब्बे थे. बिस्तर पर वीर्य भी पाया गया था. इस मामले में ऐसे कई साक्ष्य मौजूद हैं.’ यह घटना वर्ष 2009 की है. शाइनी पर आरोप है कि उसने अपने आवास पर नौकरानी के साथ दुष्कर्म किया. महिला की ओर से मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये बयान को अदालत ने माना.