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अनाज की बर्बादी नहीं होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

देश में सड़कों और गोदामों में भारी मात्रा में अनाज सड़ने की खबरों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपना लिया है.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनाज की बर्बादी बिल्‍कुल नहीं होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अनाजों को गोदामों में रखने की जगह नहीं है तो और गोदाम बनाए जाएं.

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देश में सड़कों और गोदामों में भारी मात्रा में अनाज सड़ने की खबरों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपना लिया है.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनाज की बर्बादी बिल्‍कुल नहीं होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अनाजों को गोदामों में रखने की जगह नहीं है तो और गोदाम बनाए जाएं.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा थी कि जिस तरह एपीएल कोटे का गेंहू सड़ रहा है इससे तो अच्छा होगा कि गेंहू को जरूरतमंदों को बांट दिया जाए.

कोर्ट ने साफ किया था कि देश में सड़क और गोदामों में अनाज रखने को जगह नहीं है. अनाज सड़ने की नौबत आ रही है तो इसका क्या समाधान खोजा गया है. सरकार इस बारे में अपना जवाब 15 दिन के भीतर कोर्ट में पेश करे.

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कोर्ट का कहना था कि एपीएल कोटे का गेंहू जिस तरह सड़ रहा है उससे तो अच्छा होगा कि इसे बीपीएल कोटे में कर दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस के बाद केन्द्र सरकार के लिए मुश्किल हो गई. एक और तो देश में महंगाई को लेकर उसे विपक्ष के कड़े तेवरों का सामना करना पड़ रहा है और अब कोर्ट भी इस मुद्दे पर सख्त रवैया अपनाए हुए है.

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