सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने दो आरोपियों के आवेदन पर सीबीआई को मंगलवार को नोटिस जारी किया.
आवेदन में आरोपियों ने अपनी आवाजों के नमूने लिए जाने पर लगी रोक को आगे जारी करने का अनुरोध किया है. निलंबित आईपीएस अधिकारी अभय चुडासमा और उपनिरीक्षक एन वी चौहान ने सीबीआई की विशेष अदालत में यह आवेदन किया. दोनों ने अनुरोध किया कि नमूने लिए जाने पर लगी रोक को 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया जाए ताकि वे ऊंची अदालतों में आवेदन कर सकें.
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए वाई दवे ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 16 नवंबर तक जवाब देने को कहा. अदालत ने 26 अक्तूबर को एक आदेश में इन दोनों के अलावा एक अन्य आरोपी एन के करीम की आवाजों के नमूने लेने के लिए सीबीआई को मंजूरी दे दी थी. लेकिन अदालत ने आदेश की तामील पर दो हफ्ते के लिए रोक लगा दी थी ताकि आरोपी ऊंची अदालतों में आवेदन कर सकें.