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सोहराबुद्दीन केस: आईपीएस अधिकारी की जमानत याचिका खारिज

एक स्थानीय अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में एक आईपीएस अधिकारी की अंतरिम जमानत याचिका को आज खारिज कर दी और सीबीआई की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि अधिकारी की रिहाई से मामले की जांच प्रभावित होगी.

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एक स्थानीय अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में एक आईपीएस अधिकारी की अंतरिम जमानत याचिका को आज खारिज कर दी और सीबीआई की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि अधिकारी की रिहाई से मामले की जांच प्रभावित होगी.

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अभय चूडास्मा ने पिछले महीने अंतरिम जमानत देने के लिये याचिका दी थी ताकि वह कूल्हे की सर्जरी करवा सकें. चूडास्मा की याचिका खारित करते हुए न्यायाधीश जी. के. उपाध्याय ने सीबीआई की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि अगर आरोपी को जमानत दी गयी तो जांच प्रभावित होगी जो कि अभी महत्वपूर्ण स्तर पर है.

केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह भी दलील दी कि उसके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि चूडास्मा ने पूर्व में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की तथा गवाहों को प्रभावित किया.

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