मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने शुक्रवार को गैंगेस्टर से राजनेता बने अरुण गवली को शहर के एक बिल्डर से अवैध उगाही के मामले में जमानत दे दी.
गवली को अप्रैल 2008 में गिरफ्तार कर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत जेल भेज दिया गया था. उस पर अवैध धन वसूली तथा शिवसेना के कारपोरेटर कमलाकर जमसानदिकेर की हत्या का आरोप है. विशेष मकोका न्यायाधीश आर जी अवाचत ने गवली को अवैध वसूली मामले में 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी.
हालांकि गवली अभी भी आर्थर रोज जेल में बंद रहेगा क्योंकि हत्या के मामले में उसकी जमानत याचिका अभी भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है. गवली के वकील संजय महाजन ने कहा, ‘गवली को समानता के आधार पर जमानत दे दी गई है. इससे पहले अहीर और दो अन्य आरोपियों को पहले ही इस मामले में जमानत मिल चुकी है.’