scorecardresearch
 

कारोबारियों को शक्कर भंडारण की छूट

मध्य प्रदेश में कारोबारी अब मनमाफिक शक्कर का भंडारण कर सकेंगे, क्योंकि राज्य सरकार शक्कर नियंत्रण और लाइसेंसिंग आदेश को खारिज करने जा रही है. ऐसा केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना की वैधता अवधि में इजाफा न किए जाने के चलते किया जा रहा है.

Advertisement
X

मध्य प्रदेश में कारोबारी अब मनमाफिक शक्कर का भंडारण कर सकेंगे, क्योंकि राज्य सरकार शक्कर नियंत्रण और लाइसेंसिंग आदेश को खारिज करने जा रही है. ऐसा केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना की वैधता अवधि में इजाफा न किए जाने के चलते किया जा रहा है.

Advertisement

खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री पारस चन्द्र जैन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि केन्द्र सरकार ने जुलाई, 2009 में एक अधिसूचना जारी कर थोक-व्यापारियों के लिए शक्कर के भंडारण की मात्रा और इसके लिये लाइसेंसिंग की व्यवस्था करने को कहा था. इसी पर राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश शक्कर व्यापारी (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश-2009 जारी कर यह व्यवस्था लागू कर दी थी.

राज्य सरकार के नियंत्रण आदेश के मुताबिक 20 क्विंटल से ज्यादा शक्कर का भंडारण रखने के लिए संबंधित थोक-व्यापारी को लाइसेंस लेना जरुरी था.तब भंडारण की अधिकतम सीमा 2,000 क्विंटल तय की गई थी.

केन्द्र सरकार ने बाद में इस कानून की वैधता-अवधि में इजाफा किया, लेकिन 30 नवम्बर, 2011 के बाद यह अवधि नहीं बढ़ाई गई है. इसके चलते राज्य सरकार पूर्व में जारी अपने आदेश को खारिज करने जा रही है.

Advertisement
Advertisement