उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री अमित शाह से कहा कि वह गुजरात के बाहर रहें और रविवार सुबह तक राज्य छोड़ दें. हालांकि, न्यायालय ने उनकी जमानत रद्द नहीं की और उनकी जमानत रद्द करने के संबंध में सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई अब 15 नवंबर को होगी.
यह फैसला सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा शाह को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर न्यायमूर्ति आफताब आलम के आवास पर हुई विशेष सुनवाई में सुनाया गया.
पीठ में न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा भी शामिल हैं। पीठ ने शाह को निर्देश दिया कि वह रविवार सुबह तक राज्य छोड़ दें और उनसे अगले आदेश तक राज्य के बाहर रहने को कहा. इसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 नवंबर निर्धारित कर दी.
न्यायालय ने सीबीआई से छह नवंबर तक शाह को अपनी याचिका की एक प्रति उपलब्ध कराने को कहा. न्यायालय ने शाह से इसपर 12 नवंबर तक जवाब देने को कहा. इसके बाद जांच एजेंसी अपना प्रत्युत्तर दायर करेगी.