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आय से अधिक संपति: चौटाला बंधुओं के खिलाफ चलेगा मुकदमा

उच्चतम न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के नेताओं, अजय और अभय चौटाला के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने को हरी झंडी दे दी.

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उच्चतम न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के नेताओं, अजय और अभय चौटाला के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने को हरी झंडी दे दी.

न्यायमूर्ति वी एस सिरपुरकर और न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर की खंडपीठ ने दोनों की याचिका को खारिज कर दिया. याचिका में चौटाला बंधुओं ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले को रद्द करने की अपील की थी.

चौटाला बंधुओं ने कहा था कि उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के पहले अधिकारियों से अनुमति नहीं ली गई थी और इसलिए मामले को रद्द कर दिया जाना चाहिए.

पीठ ने कहा कि दोनों के खिलाफ आपराधिक मामला शुरू करने के पहले अनुमति लिए जाने की जरूरत नहीं है. इसके साथ ही पीठ ने कार्रवाई पर लगे स्थगन को रद्द कर दिया.

चौटाला बंधुओं को किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार करते हुए पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा. अदालत ने दोनों के खिलाफ मामला चलाने का फैसला दिया था.

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