पितृत्व मामले में डीएनए परीक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एन.डी. तिवारी को रक्त का नमूना देने का निर्देश दिया है. रोहित शेखर नामक युवक ने याचिका दायर करके दावा किया था कि तिवारी उसके पिता हैं.
गुरुवार को न्यायमूर्ति दीपक वर्मा एवं न्यायमूर्ति एस.जे. मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने तिवारी को 29 मई तक रक्त का नमूना देने का निर्देश दिया. तिवारी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर अपने रक्त का नमूना देने से इंकार कर दिया था.
न्यायालय ने कहा है कि देहरादून स्थित सरकारी अस्पताल के सर्जन और जिला जज एक पैथोलाजिस्ट के साथ तिवारी के घर जाकर रक्त का नमूना लेंगे.
खंडपीठ ने यह भी कहा कि रक्त का नमूना लेते समय दिल्ली उच्च न्यायालय के ज्वाइंट रजिस्ट्रार और रोहित शेखर या उनके कोई प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे.
न्यायालय ने संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया.