सुप्रीम कोर्ट ने जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम को नोटिस जारी करने के मुद्दे पर अपना आदेश मंगलवार को सुरक्षित कर लिया. स्वामी ने अपनी याचिका में चिदम्बरम को 2जी मामले में पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए.राजा के साथ सह आरोपी बनाने की मांग की है.
न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन की पीठ ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की उस याचिका पर भी आदेश सुरक्षित कर लिया, जिसमें 2जी स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में चिदम्बरम की भूमिका की सीबीआई जांच अदालत की निगरानी में किए जाने की मांग की गई है.
स्वामी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी के उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें चिदम्बरम को सहआरोपी बनाने की मांग करने वाली स्वामी की याचिका खारिज कर दी गई थी.