सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन की जमीन आवंटन को रद्द कर दिया है. सु्प्रीम कोर्ट ने कड़े लहजे में बिल्डरों और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कहा कि आप किसानों का दर्द नहीं समझ सकते, किसान के लिए जमीन उसकी मां के बराबर है.
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के नोएडा एक्सटेंशन में शाहबेरी गांव की जमीन के अधिग्रहण को रद्द कर दिया था.सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट को रहने दिया है. इस फैसले से कुल सात बिल्डर प्रभावित होंगे. इनमें से अजनारा, आम्रपाली, सुपरटेक, महागुन, पंचशील और एसजीपी के नाम प्रमुख हैं. इस फैसले से छह गांवों के किसानों को उनकी जमीन वापस कर दी जाएगी. शाहबेरी, सूरजपुर, गुलिस्तापुर, बिसरख, जलाजपुर और देवरा गांव के किसानों को इस फैसले से लाभ होगा.
न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और ए के गांगुली की पीठ ने कहा कि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने नियमों का पूरी तरह उल्लंघन कर बिल्डरों को जमीन दी है जबकि भूमि का अधिग्रहण करने की वजह कुछ और बतायी गयी थी.
पीठ ने कहा कि उसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उस निर्णय में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है जिसमें कहा गया है कि प्राधिकरण ने भूमि का अधिग्रहण करने के लिये जिस आपात प्रावधान का उपयोग किया था वह पूरी तरह आंखों में धूल झोंकने के लिये सत्ता द्वारा की गयी कार्रवाई थी.
न्यायालय ने कहा कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने की वजह का विस्तृत विवरण वह बाद में देगी. उच्चतम न्यायालय ने ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण और सुपरटेक और आम्रपाली जैसे बिल्डरों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.
याचिका में ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण संबन्धी अधिसूचना को निरस्त करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी गयी थी. पीठ ने यह भी कहा कि सरकार के भूमि को औद्योगिक से रिहायशी उपयोग में बदलने को मंजूरी देने से पहले ही प्राधिकरण ने उसे बिल्डरों को दे दिया था.