एक स्थानीय अदालत ने समझौता ट्रेन विस्फोट मामले के आरोपी स्वामी असीमानंद की न्यायिक हिरासत सात जून तक बढ़ा दी है.
जांच एजेंसी एनआईए ने न्यायाधीश को आश्वासन दिया था कि सुनवाई की अगली तारीख तक असीमानंद के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया जाएगा.
इस मामले में सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है क्योंकि आरोपी अंबाला की केंद्रीय जेल में कैद है.
इसके पहले एनआईए ने अदालत से अनुमति मांगी थी कि उसे असीमानंद से पिछले शनिवार और रविवार को पूछताछ की अनुमति दे दी जाए. दोनों मौकों पर असीमानंद के वकील मौजूद थे, पर एनआईए का दल नहीं आया. बचाव पक्ष ने अदालत में यही बात कही.
बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि अभियोजन न्याय करने में असफल रहा है क्योंकि उसने कथित आरोपी से पूछताछ करने के लिए अदालत से दो दिन का समय दिए जाने की मांग की थी.
इसके बाद अभियोजन पक्ष ने आज अदालत को आश्वासन दिया कि वह सात जून या उसके पहले इस मामले में आरोपपत्र दायर कर देगा.