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सुब्रमण्यम स्वामी को अपनी पैरवी खुद करने की अनुमति दी

जनता पार्टी प्रमुख सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली की एक अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में उनकी निजी शिकायत पर अपनी पैरवी खुद करने की अनुमति दे दी.

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जनता पार्टी प्रमुख सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली की एक अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में उनकी निजी शिकायत पर अपनी पैरवी खुद करने की अनुमति दे दी.

अदालत ने उन्हें एक याचिका दायर करने के लिए भी समय दे दिया. इस याचिका में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आरोपी बनाने की मांग की गई है. इससे संबंधित मामला

उच्चतम न्यायालय में लंबित है.

स्वामी ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी के समक्ष कहा कि चूंकि 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में चिदंबरम की भूमिका की सीबीआई जांच संबंधी याचिका उच्चतम न्यायालय के समक्ष

लंबित है, इसलिए न्यायालय के फैसले का इंतजार करना उचित होगा और उसके बाद चिदंबरम को इस मामले में आरोपी बनाने की याचिका लेकर इस अदालत में आना ठीक होगा.

जनता पार्टी प्रमुख ने सीबीआई न्यायाधीश को बताया कि उनकी याचिका पर न्यायालय का फैसला एक सितंबर को आना संभावित है और इसके बाद वह 15 सितंबर तक अपनी याचिका

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दायर कर देंगे, जिसमें चिदंबरम को इस मामले में आरोपी बनाए जाने की मांग होगी. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को तय की है.

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