तमिलनाडु सरकार ने छह से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए ‘राइट ऑफ चिल्ड्रेन एंड कंपलसरी एजुकेशन’ कानून 2009 को अधिसूचित कर दिया है.
आठ नवंबर को जारी किए गए एक सरकारी आदेश के अनुसार स्कूली शिक्षा विभाग ने कहा है कि दिशानिर्देशों के मसौदे को मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत तैयार किया गया है.
गौरतलब है कि इससे संबंधित केंद्रीय कानून एक साल पहले ही लागू हो चुका है.