scorecardresearch
 

रुचिका गिरहोत्रा मामला: जमानत पर जेल से रिहा हुए एसपीएस राठौड़

रुचिका गिरहोत्रा छेड़खानी मामले में कारावास की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व डीजीपी एस पी एस राठौर को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के एक दिन बाद चंडीगढ़ के बुड़ैल जेल से रिहा कर दिया गया.

Advertisement
X

रुचिका गिरहोत्रा छेड़खानी मामले में कारावास की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व डीजीपी एस पी एस राठौर को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के एक दिन बाद चंडीगढ़ के बुड़ैल जेल से रिहा कर दिया गया.

Advertisement

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राठौड़ को गुरुवार को जमानत दे दी थी. कोर्ट ने राठौड़ को यह भी निर्देश दिया था कि वे देश से बाहर नहीं जाएंगे. इससे पहले हाईकोर्ट ने इस मामले में राठौड़ को 18 महीने की सजा दी थी.

बुधवार को ही इस मामले में सजा काट रहे पूर्व डीजीपी राठौड़ को थोड़ी राहत मिली थी, जब सीबीआई ने उसके खिलाफ दर्ज तीन में से दो मामलों में उसे क्लीन चिट दे दी और दो केस बंद कर दिए थे.

रुचिका के भाई और पिता द्वारा दर्ज कराए गए दो अलग-अलग मामलों में सीबीआई ने अंबाला की अदालत में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, जबकि रुचिका को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले मामले में हाईकोर्ट के स्थगन के कारण सीबीआई ने अंतिम रिपोर्ट पेश नहीं की.

Advertisement

बुधवार को ही दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि दोनों मामलों में राठौड़ के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला. रुचिका के तीन सगे मामा ने भी सीबीआई को दिये बयान में रुचिका के भाई आशु गिरहोत्रा और पिता एससी गिरहोत्रा के आरोपों को खारिज कर दिया.

Advertisement
Advertisement