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ग्रेटर नोएडा: 170 एकड़ जमीन का अधिग्रहण रद्द

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक और झटका दिया. कोर्ट ने सरकार से कहा है कि ग्रेटर नोएडा में किसानों से ली गई 170 एकड़ जमीन को किसानों को लौटा दी जाए.

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उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक और झटका दिया. कोर्ट ने सरकार से कहा है कि ग्रेटर नोएडा में किसानों से ली गई 170 एकड़ जमीन को किसानों को लौटा दी जाए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में गौतमबुद्ध नगर के गुलिस्तांपुर गांव में 170 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण रद्द कर दिया है. गुलिस्तांपुर के किसान नानक चंद और दूसरे 58 किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला दिया है.

किसानों ने शिकायत की थी कि 2007-08 में सरकार ने अर्जेंसी क्लॉज के तहत जमीन का अधिग्रहण किया था. अर्जेंसी क्लॉज की वजह से उनकी आपत्तियां नहीं सुनी गईं. कोर्ट ने पाया कि सरकार ने अर्जेंसी क्लॉज का दुरुपयोग किया.

ढाई हफ्ते के भीतर ये तीसरा मौका है जब ग्रेटर नोएडा में जमीन अधिग्रहण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से मायावती सरकार को झटका लगा है. 12 मई को ग्रेटर नोएडा के साहबेरी गांव में 159 हेक्टेयर और फिर 15 मई को दादरी तहसील के सूरजपुर में 73 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण रद्द कर दिया था.

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बहरहाल किसान तो फैसले से खुश हैं, लेकिन अब मुश्किल में हैं वो लोग जिन्होंने यहां बन रहे मकानों में अपना पैसा लगाया है. मुश्किल में बड़े-बड़े बिल्डर भी हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है.

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