मध्यप्रदेश सरकार ने मछली पालन विभाग का नाम बदलकर ‘मछुआ कल्याण एवं मत्स्य-विकास विभाग’ करने का निर्णय किया है.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों के अनुसार विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 से संबंधित कार्यो के सुचारु सम्पादन और संचालन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन एक विशेष प्रकोष्ठ बनाने का निर्णय भी किया है.
प्रकोष्ठ के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा उच्च न्यायिक सेवा के एक-एक सेवानिवृत्त अधिकारी तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पांच पद स्वीकृत किए गए. इन पदों को संविदा नियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा.
संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने मंत्रिपरिषद द्वारा किये गए निर्णयों की जानकारी संवाददाताओं को देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कम्पनियों में संगठनात्मक परिवर्तन कर एम पी पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड को तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के लिए ‘होल्डिंग कंपनी’ का स्वरूप देने का निर्णय लिया गया है.
इसके लिए कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए ऊर्जा विभाग को अधिकृत किया गया है. इन तीनों वितरण कंपनियों की राज्य शासन के पास उपलब्ध शेयर पूंजी एम पी पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित की जाएगी. एम पी पावर ट्रेडिंग कंपनी का नाम परिवर्तित कर ‘मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड’ या ‘मध्यप्रदेश राज्य विद्युत कंपनी लिमिटेड’ रखा जाएगा.