बिहार सरकार ने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित करने के एक मामले में बिहार के लघु सिंचाई विभाग के पूर्व सचिव और आईएएस अधिकारी शिवशंकर वर्मा का मकान जब्त कर लिया है. अब यह सरकारी संपत्ति है.
आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निगरानी विभाग की एक विशेष अदालत के फैसले को 19 अगस्त को पटना उच्च न्यायालय ने सही ठहराते हुए वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों की 1.43 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त किए जाने का आदेश दिया था.
पटना के जिलाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए वर्मा के रूकनपुरा स्थित मकान को जब्त कर उसे सील कर दिया गया है.
इस साल मई महीने में पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत ने अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में वर्मा और उनके परिवार के अन्य सदस्यों की 1.43 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिये थे.
वर्मा ने इस फैसले को मई महीने में ही पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसके बाद संपत्ति जब्त करने के आदेश पर रोक लग गयी थी.
हाल ही में 19 अगस्त को पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति धरनीधर झा ने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निगरानी की विशेष अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों की एक करोड़ 43 लाख रुपये की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिये थे.