पी जे थॉमस के यह कहने पर कि उन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) पद से इस्तीफा नहीं दिया है, सरकार ने कहा कि वह इस्तीफा दे या नहीं दें, वह अब इस संवैधानिक पद नहीं हैं.
कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने यहां संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा कि इस्तीफा का सवाल ही कहां है, इसकी कोई जरूरत नहीं है. उच्चतम न्यायालय पहले ही यह बात कह चुका है. ऐसे में ऐसा कोई सवाल नहीं है. वह अपने पद नहीं बने रह सकते. उन्होंने कहा कि सरकार यह कहते हुए अधिसूचना जारी करेगा कि सीवीसी का पद रिक्त है.
उल्लेखनीय है कि गुरुवार को उच्चतम न्यायालय के थॉमस की नियुक्ति रद्द करने के तुरंत बाद कानून मंत्री ने कहा था कि उन्होंने (थॉमस ने) इस्तीफा दे दिया है.
हालांकि कुछ घंटे बाद थॉमस के वकील विल्स मैथ्यू ने कहा कि उनके मुवक्किल ने इस्तीफा नहीं दिया है और वह शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं.