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2जी केस: कोर्ट ने ठुकराई राजा की याचिका

देश की राजनीति में भूचाल खड़ा कर देने वाले 2जी स्‍पेक्‍ट्रम केस में ट्रायल शुरू हो गया है. पटियाला हाउस कोर्ट में इस केस से जुड़े कई अहम गवाहों की पेशी हो रही है.

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ए राजा
ए राजा

देश की राजनीति में भूचाल खड़ा कर देने वाले 2जी स्‍पेक्‍ट्रम केस में ट्रायल शुरू हो गया है. पटियाला हाउस कोर्ट में इस केस से जुड़े कई अहम गवाहों की पेशी हो रही है.

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अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा की ओर से दायर वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें कहा गया था कि वह तब तक अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह नहीं करेंगे, जब तक 2जी स्पेक्ट्रम मामले में सीबीआई की जांच पूरी नहीं हो जाती.

दिल्ली की अदालत में 2जी स्पेक्ट्रम मामले में सुनवायी शुरू हुई. राजा ने यह अनुरोध विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी की ओर से औपचारिक सुनवायी शुरू करने के कुछ मिनट पहले किया. अदालत ने सुनवायी की शुरुआत अभियोजन पक्ष के पहले गवाह रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के उपाध्यक्ष आनंद सुब्रमण्यम का बयान दर्ज करने के साथ की.

राजा ने अदालत में दायर अपनी अर्जी में कहा, ‘इस मामले की 21 अक्तूबर 2009 में शुरू जांच जैसे ही पूरी हो जाती है और आपराधिक दंड संहिता की धारा 244 के तहत सभी बयान याचिकाकर्ता को मुहैया करा दिये जाते हैं, गवाहों को जिरह के लिए बुलाने के अधिकार का प्रयोग किया जाए.’

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वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार ने राजा की ओर से पेश होते हुए अदालत को बताया कि सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया है कि लूप टेलीकाम मामले में उनकी जांच चल रही है. राजा के वकील ने कहा कि अदालत को जांच एजेंसी से पूछना चाहिए कि क्या सभी 17 आरोपियों के मामले में जांच पूरी हो गई है. इस मामले में जांच जारी है क्योंकि सीबीआई ने इसमें केवल एक ही प्राथमिकी दर्ज की है.

इस पर अदालत ने राजा की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी और अभियोजन के पहले गवाह का बयान दर्ज करना शुरू कर दिया.

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में दिल्ली की अदालत में सुनवाई शुरू हो गई, जिसमें पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोई, कॉरपोरेट जगत के कई दिग्गज और दूरसंचार कंपनियां प्रमुख आरोपी हैं.

विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी ने अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में रिलांयस कैपिटल लिमिटेड के सहायक उपाध्यक्ष आनंद सुब्रमण्यम के बयान की रिकार्डिंग शुरू की.

अदालत ने शुक्रवार को अभियोजन पक्ष के दो अन्य गवाहों रिलायंस समूह के अध्यक्ष एएन सेथुरमन और एतिसलात डीबी टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य नियामक अधिकारी विनोद कुमार बुधिराजा को जांच के लिये समन भेजा है.

सीबीआई ने अपनी पहली सूची में 28 लोगों का नाम सौंपा है, जिनको नवंबर महीने में अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पूछताछ किया जाना है.

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अदालत ने तीन दूरसंचार कंपनियों समेत 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के बाद सुनवाई शुरू करने के लिये यह दिन निर्धारित किया था.

प्रथम सूची में 28 में से 11 गवाह रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी) के हैं, जो यह बताती है कि एजेंसी आरोपी कंपनियों रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और शाहिद उस्मान बलवा द्वारा प्रवर्तित स्वान टेलीकॉम के खिलाफ लगे आरोपों से पहले निपटना चाहती है.

राजा और कनिमोई के अलावा अदालत ने रिलायंस एडीएजी के प्रबंध निदेशक गौतम दोषी, इसके समूह अध्यक्ष सुरेंद्र पिपारा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि नायर, शाहिद उस्मान बलवा, यूनिटेक लिमिटेड के एम डी संजय चंद्रा, डी बी रिअल्टी के एम डी विनोद गोयनका, कलैगनर टीवी के एम डी शरद कुमार और बालीवुड के फिल्मकार करीम मोरानी के खिलाफ आरोप तय किया है.

पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, राजा के पूर्व निजी सचिव आर के चंदोलिआ और अन्य के अलावा तीन दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ भी इस मामले में सुनवाई होगी.

सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किया गया है.

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