उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार ने शुक्रवार को पूर्ववर्ती मायावती सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को बदलने के साथ बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सरकार के शासनकाल में शुरू की गई विभिन्न योजनाओं को समाप्त कर दिया है.
उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग का नाम बदलकर समग्र ग्राम विकास विभाग किए जाने और राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना लागू करने का फैसला लिया गया. साथ ही पूर्व में संचालित समग्र ग्राम्य विकास योजना तथा डा. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना को समाप्त करने का फैसला लिया गया.
राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत 22 विभागों के 36 कार्यक्रम चिह्न्ति करते हुए इन्हें संचालित करने के मानक भी निर्धारित कर दिए गए हैं. कैबिनेट ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में शहीद अशफाक उल्ला खां के अभूतपूर्व योगदान का सम्मान करते हुए गोरखपुर स्थित मान्यवर कांशीराम प्राणी उद्यान का नाम बदलकर शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई.
कैबिनेट की बैठक में शासकीय निर्माण कार्यों के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति के ठेकेदारों को ठेका आवंटन में लागू आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने का फैसला लिया गया. मंत्रिपरिषद ने शासकीय निर्माण कार्यो के लिए ठेकेदारी में प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने, गुणवत्ता बनाए रखने तथा शासकीय कार्यो की निविदा प्रक्रिया में प्रतिभागी बनने के लिए सभी जाति के लोगों को समान रूप से अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है.
ज्ञात हो कि 30 जून, 2009 के शासनादेश द्वारा प्रदेश में राज्याधीन विभाग, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद एवं निकाय के अधीन शासकीय निर्माण कार्य में पांच लाख रुपये तक लागत वाले कार्यों की ठेकेदारी में अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों को क्रमश: 21 प्रतिशत एवं दो प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी. कैबिनेट की बैठक में आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग में संविदा पर नियुक्त चिकित्सकों की मासिक संविदा राशि में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया.
फैसले के अनुसार आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग में संविदा पर नियुक्त चिकित्सक जो वर्तमान में कार्यरत हैं, उन्हें भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 13 दिसम्बर, 2007 के शासनादेश की भांति 18 हजार रुपये प्रतिमाह संविदा राशि आदेश जारी होने की तिथि से दी जाएगी. कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा नियमावली में बदलाव किया.
नियमावली के अनुसार ईंट भट्ठे की स्थापना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत स्थापना के लिए सहमति प्राप्त किए जाने के बाद ही की जा सकेगी. अखिलेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मानदेय की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी. यह वृद्धि एक अप्रैल 2011 से प्रभावी होगी.