इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को कांग्रेस नेता और बरेली जिले की एक पूर्व विधायक को सुरक्षागार्ड उपलब्ध कराने का आज निर्देश दिया.
पूर्व विधायक ने आरोप लगाया था कि राजनीतिक कारणों से तीन वर्ष पहले उनकी सुरक्षा वापस ले ली गयी.
न्यायमूर्ति अमिताभ लाला और न्यायमूर्ति संजय मिश्रा की खंडपीठ ने पूर्व विधायक सुमन लता सिंह की रिट याचिका पर यह निर्देश जारी किया और राज्य सरकार को इस पर एक महीने के अंदर अमल करने का आदेश दिया.
लता सिंह ने 2007 के विधानसभा चुनाव तक सनहा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था. चुनाव में हार जाने के बाद अदालत में याचिका दायर कर उन्होंने आरोप लगाया था कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते मायावती की सरकार ने सत्ता संभालते ही उनकी सुरक्षा वापस ले ली. उनकी दलील थी कि जान पर खतरा होने के कारण बरेली के एसएसपी ने उन्हें सुरक्षा मुहैया करायी थी.