सुप्रीम कोर्ट ने उपहार सिनेमा हॉल में हुए अग्निकांड के पीड़ितों के लिए विभिन्न श्रेणियों के तहत मुआवजे की राशि घटा दी है.
अग्निकांड को लेकर उपहार सिनेमा के मालिक और पूर्व दिल्ली विद्युत बोर्ड ‘संयुक्त और अलग-अलग रूप से’ मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार हैं. उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अंसल पर लगाए गए अर्थदंड को ढाई करोड़ रुपये से घटाकर 25 लाख रुपया कर दिया.
इस मामले में 20 वर्ष से अधिक आयु के मृतकों के परिवार को मुआवजे की राशि 18 लाख रुपये से घटाकर 10 लाख रुपये और 20 वर्ष से कम आयु के मृतकों के परिवार को मुआवजे की राशि 15 लाख रुपये से घटाकर साढ़े सात लाख रुपये कर दी गई है.