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घूस केस में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वीरभद्र सिंह की याचिका खारिज की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरभद्र सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने राज्य पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दायर भ्रष्टाचार का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग की थी.

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरभद्र सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने राज्य पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दायर भ्रष्टाचार का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग की थी.

मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसफ और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करने के बाद ये फैसला सुनाया.

मामले की पिछली सुनवाई में सरकारी वकील सत्यपाल जैन ने कहा था कि मामले की जांच राज्य पुलिस से लेकर सीबीआई को तभी सौंपा जाना चाहिए, जब अत्यंत आवश्यक हो.

उन्होंने कहा कि यह मामला सीबीआई को सौंपने का कोई ठोस आधार नहीं है, वह भी तब जबकि राज्य सरकार ने जांच पूरी करा ली है और निचली अदालत में आरोपपत्र दाखिल करने की तैयारी है.

वीरभद्र सिंह के वकील एस.आर. चीमा ने दलील दी कि यह मामला उस ऑडियो सीडी के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसकी उत्पत्ति, स्रोत और प्रामाणिकता ज्ञात नहीं है.

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सीमा ने कहा कि वीरभद्र सिंह क्योंकि एक सार्वजनिक व्यक्तित्व हैं और जनता को उन पर पूरा भरोसा है, इसलिए इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए.

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