बिजनौर में स्थानीय अदालत ने एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है.
अभियोजन के अनुसार थाना बढ़ापुर के गांव भोजावाला निवासी राजबाला की उसके पति अवनीश ने 21 मई 2010 को गला घोंटकर हत्या कर दी थी.
अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार त्यागी ने अवनीश को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.