कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को तब बड़ा झटका लगा, जब लोकायुक्त अदालत ने सरकारी भूमि को गैर अधिसूचित करने में कथित अनियमितता के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया.
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अदालत ने येदियुरप्पा मंत्रिमंडल में मंत्री रहे एसएन कृष्णय्या शेट्टी की भी जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के पु़त्र बीवाई राघवेंद्र और बीवाई विजयेंद्र तथा दामाद सोहन कुमार समेत 14 अन्य आरोपियों को राहत दी.
येदियुरप्पा ने लोकायुक्त रिपोर्ट को दी चुनौती
खचाखच भरी अदालत में अपना आदेश सुनाते हुए न्यायाधीश एनके सुधींद्र राव ने जमानत पर छोड़े गए लोगों में से प्रत्येक को निर्देश दिया कि वे पांच लाख रुपये की जमानत राशि भरें, सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें और देश छोड़कर न जाएं.
तब आपा खो बैठे थे येदियुरप्पा... | LIVE TV
अदालत ने येदियुरप्पा और शेट्टी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया. येदियुरप्पा स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अदालत में नहीं आए लेकिन उनके पुत्र और दामाद अदालत में मौजूद थे. भूमि को गैर अधिसूचित करने में अनियमितता का आरोप लगाने वाली शिकायतें अधिवक्ता सिराजिन बाशा ने दर्ज कराई थीं.