मुंबई के विवादित आदर्श सोसाइटी में रहने वालों के लिए बुरी खबर है. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि इस 31 मंजिला इमारत को नियमित करने की कोई संभावना नहीं है.
मंत्रालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा कि तटीय इलाके में किसी भी निर्माण के लिए महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथारिटी से अनुमित लेने अनिवार्य है लेकिन आदर्श सोसाइटी के निर्माण में ऐसा नहीं किया गया.
गौरतलब है कि आदर्श सोसाइटी ने इमारत को तोडने के पर्यावरण मंत्रालय के 16 जनवरी के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट में पर्यावरण मंत्रालय की दलील पूरी हो चुकी है और आज आदर्श सोसाइटी के वकील अपनी बात रखेंगे.