आधार विधेयक 2016 शुक्रवार को लोकसभा में पारित हो गया. इस विधेयक में देश के नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या या आधार कार्ड के आधार पर उन्हें सेवा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को कानूनी मान्यता मिल जाएगी.
ध्वनि मत विधेयक हुआ पारित
आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के वितरण) विधेयक-2016 लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया. इससे पहले इस पर बहस हुई, जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आश्वासन दिया कि आधार कार्ड के लिए दी जाने वाली सूचनाओं का दुरुपयोग नहीं होगा.
We are not opposed to the Aadhar bill but there are certain differences between the old and new bill which warrant further scrutiny 1/2
— Ahmed Patel (@ahmedpatel) March 11, 2016
आधार होगी खास पहचान
इस विधेयक में देश के नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या या आधार कार्ड देकर और उसके आधार पर उन्हें सेवा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को कानूनी मान्यता मिल जाएगी. आधार कार्ड उन सभी को दिया जाएगा, जो आधार आवेदन करने से पहले साल में 182 दिनों के लिए देश में रह चुके हैं.