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पीएफ लेन-देन के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं: केंद्र

केंद्र सरकार ने साफ किया है कि प्रोविडेंट फंड (पीएफ) से जुड़े लेन देन में कर्मचारी द्वारा आधार कार्ड का ब्योरा देना जरूरी नहीं है.

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केंद्र सरकार ने साफ किया है कि प्रोविडेंट फंड (पीएफ) से जुड़े लेन देन में कर्मचारी द्वारा आधार कार्ड का ब्योरा देना जरूरी नहीं है.

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केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने सोमवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी. उनसे पूछा गया था कि क्या एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड आर्गेनाइजेशन (ईपीएफओ) ने किसी भी पीएफ लेन देन के लिए कर्मचारियों का आधार कार्ड ब्योरा जमा कराने को अनिवार्य कर दिया है.

मंत्री ने इसका 'ना' में जवाब देते हुए कहा कि आधार कार्ड देश के नागरिक को जारी किया जाता है.

ऑनलाइन ट्रांसफर मुमकिन
निजी भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा परिचालित पीएफ खातों को अब ईपीएफओ के तहत आने वाले खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जा सकता है.

फिलहाल कर्मचारियों को नौकरी बदलने पर अपने भविष्य निधि खातों और ईपीएफओ द्वारा परिचालित कर्मचारी पेंशन योजना 1994 के तहत लाभों के स्थानांतरण के लिए लिखित आवेदन करना होता है.

देश में 3,621 निजी भविष्य निधि ट्रस्ट (पीपीएफटी) हैं जो कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष का परिचालन करते हैं् इन ट्रस्टों का नियमन ईपीएफओ करता है.

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देश में पांच करोड़ अंशधारक हैं जिनके खातों का परिचालन ईपीएफओ करता है. ये सभी गैर-छूट प्राप्त इकाइयों से संबंधित हैं जो खुद ईपीएफ ट्रस्ट का परिचालन नहीं करतीं बल्कि कर्मचारी भविष्य निधि की रकम ईपीएफओ के पास जमा कराती हैं.

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