केंद्र सरकार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार नंबर बताने को अनिवार्य करने जा रही है. यही नहीं, जल्द ही परमानेंट एकाउंट नंबर (PAN) के लिए आवेदन करते समय भी आधार नंबर बताना अनिवार्य होगा. सरकार ने वित्त विधेयक में एक संशोधन के द्वारा इसका प्रस्ताव रखा है.
सूत्रों के अनुसार इस बारे में निर्णय पिछले साल ही ले लिया गया था. हालांकि सरकार के इस प्रस्ताव का कई संगठनों द्वारा विरोध भी किया जा सकता है, जिनकी मांग है कि इसे स्वैच्छिक बनाया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में अपने एक आदेश में ऐसा निर्देश भी दिया था.
गौरतलब है कि आधार कार्ड देश में कई तरह के वित्तीय लेनदेन में जुड़ता जा रहा है. सभी बैंक एकाउंट को आधार नंबर से लिंक करने का काम चल रहा है. इसी तरह 1 अप्रैल से ईपीएफ एकाउंट खोलने के लिए भी आधार नंबर देना जरूरी हो जाएगा. आधार कार्ड तैयार करने वाली एजेंसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) पहले यह कह चुकी है कि आधार के आथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी डिवाइस में 1 जून के बाद नए इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड लागू किए जाएंगे.
इसी तरह, आयकर दाखिल करने की प्रक्रिया को भी निरंतर आसान और आथेंटिक बनाया जा रहा है. हाल में आयकर विभाग ने एक ऐसा मोबाइल ऐप लाने की घोषणा की है जिससे टैक्स जमा किया जा सकता है और रिफंड को ट्रैक किया जा सकता है. आधार कार्ड की शुरुआत साल 2009 में यूपीए सरकार ने की थी.